रायपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत अब अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन श्रेणी के नवीन राशन कार्ड जारी करने सहित सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई हैं। इसके लिए राज्य शासन ने सेवा-सेतु पोर्टल (ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल) के माध्यम से आवेदन की सुविधा शुरू की है।
जानकारी के अनुसार, अब राशन कार्ड में सदस्य जोड़ने, नाम विलोपित करने तथा संशोधन से संबंधित आवेदन ऑनलाइन माध्यम से लोक सेवा केंद्रों के साथ-साथ आम नागरिक भी कर सकेंगे। इसके लिए जिले के सभी नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ ले सकें।
लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन करने पर निर्धारित 30 रुपये शुल्क देना होगा। आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जिसके बाद आवेदक को आवेदन रसीद क्रमांक प्राप्त होगा।
ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जांच छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम, 2016 के तहत प्राधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा की जाएगी। सत्यापन के बाद आवेदन को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ स्वीकृतकर्ता अधिकारी को भेजा जाएगा। पात्र पाए जाने पर नवीन राशन कार्ड जारी करने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
स्वीकृति के बाद जोन या जनपद स्तर पर राशन कार्ड का पीडीएफ तैयार किया जाएगा, जिस पर डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद संबंधित कार्यालय या लोक सेवा केंद्र से कार्ड का प्रिंट निकालकर हितग्राही को उपलब्ध कराया जाएगा। नागरिक स्वयं भी सेवा-सेतु पोर्टल से राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
राशन कार्ड जारी होने के बाद हितग्राहियों को परिवार के मुखिया और सभी सदस्यों का ई-केवाईसी उचित मूल्य दुकान में ई-पॉस मशीन या फेस ई-केवाईसी के माध्यम से कराना अनिवार्य होगा।
जिला खाद्य शाखा द्वारा सभी श्रेणियों के राशन कार्ड के कवर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही नई व्यवस्था की जानकारी देने के लिए ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों और उचित मूल्य दुकानों में बैनर और पोस्टर के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।