आयरन केजव्हील ट्रैक्टरों पर सरकार सख्त, सड़क पर चलाने पर होगी चालानी कार्रवाई

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और परिवहन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क सुरक्षा और मोटर वाहन नियमों के सख्त पालन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। परिवहन विभाग ने रबर टायर के बिना दोहरे लोहे के पिंजरे (आयरन केजव्हील) वाले ट्रैक्टरों के सामान्य सड़कों पर संचालन पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं।

परिवहन विभाग ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) को निर्देश दिए हैं कि ऐसे ट्रैक्टर यदि सार्वजनिक सड़कों पर चलते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ तत्काल चालानी कार्रवाई की जाए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आयरन केजव्हील केवल कृषि कार्य और खेतों में उपयोग के लिए बनाए गए हैं। इन्हें डामर, सीमेंट की सड़कों या राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलाना मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।

सड़कों को हो रहा नुकसान, बढ़ रहा दुर्घटना का खतरा

लोक निर्माण विभाग (PWD) के अनुसार आयरन केजव्हील वाले ट्रैक्टरों के सड़क पर चलने से डामर और सीमेंट की सड़कें तेजी से क्षतिग्रस्त होती हैं। इसके अलावा ऐसे वाहन सड़क पर अन्य वाहनों के लिए भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इन्हीं कारणों से सरकार ने इनके खिलाफ सख्ती बरतने का फैसला लिया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगा जागरूकता अभियान

सरकार केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जिला प्रशासन के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जनजागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इसके माध्यम से किसानों और ट्रैक्टर चालकों को आयरन केजव्हील के सुरक्षित और निर्धारित उपयोग तथा मोटर वाहन नियमों की जानकारी दी जाएगी।

मीडिया के जरिए होगा व्यापक प्रचार

परिवहन विभाग ने स्थानीय समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विशेष अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सरकार का कहना है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और मोटर वाहन नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना है।

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