‘ये कैसे यूथ आइकन हैं?’ समय रैना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ₹3 लाख का जुर्माना ठोका

नई दिल्ली।कॉमेडियन समय रैना को ‘इंडिया गॉट लेटेंट’ विवाद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत के निर्देशों का पालन नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने उन पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही कोर्ट ने उनके रवैये पर नाराजगी जताते हुए कड़ी फटकार लगाई।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत के आदेशों का पालन हर हाल में होना चाहिए। कोर्ट ने जुर्माने की राशि दो सप्ताह के भीतर जमा करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने अदालत को बताया कि पूर्व आदेश के बावजूद समय रैना ने न तो एसएमए फाउंडेशन से संपर्क किया और न ही इस बीमारी से पीड़ित लोगों से मुलाकात की, जबकि वह लगातार अपने कॉमेडी शो कर रहे हैं।

अदालत ने समय रैना और अन्य कॉमेडियनों से यह भी पूछा कि उन्होंने अपने आचरण में सुधार लाने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी समय रैना के हालिया बयानों और आचरण का मुद्दा उठाया।

सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी की कि “यह चिंता की बात है कि वह किस तरह के यूथ आइकन हैं।” वहीं, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि देश के युवाओं के सामने उनसे बेहतर आदर्श मौजूद हैं।

बताया गया कि अदालत ने शुरुआत में 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने पर विचार किया था, लेकिन बाद में समय रैना के वकील की दलीलों के बाद इसे घटाकर 3 लाख रुपये कर दिया। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *