छात्राओं से अभद्रता के आरोप में नेत्र सहायक अधिकारी निलंबित, विभागीय जांच के निर्देश

कोरिया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घुघरा, विकासखंड सोनहत की छात्राओं के नेत्र परीक्षण के दौरान अभद्रता के आरोप में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनहत में पदस्थ नेत्र सहायक अधिकारी आर.बी. दिवाकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, विद्यालय की छात्राओं ने नेत्र परीक्षण के दौरान आर.बी. दिवाकर पर अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए थे। शिकायत की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने तत्काल विद्यालय पहुंचकर छात्राओं और संस्था प्रभारी की मौजूदगी में मामले की जांच के निर्देश दिए। इसके बाद खंड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनहत ने छात्राओं के बयान उनके पालकों के सामने दर्ज किए।

छात्राओं के लिखित एवं मौखिक कथनों के आधार पर प्रथम दृष्टया आर.बी. दिवाकर द्वारा नेत्र परीक्षण के दौरान अभद्रता किया जाना प्रतीत हुआ। मामले को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की गई है।

संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, सरगुजा संभाग डॉ. अनिल कुमार शुक्ला द्वारा जारी आदेश में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत आर.बी. दिवाकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सूरजपुर निर्धारित किया गया है। उन्हें बिना लिखित अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

विभाग ने मामले में आगे की कार्रवाई के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोरिया को संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण, अभिकथन पत्र, दस्तावेज और गवाहों की सूची 7 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि नियमानुसार विभागीय जांच के लिए समिति गठित की जा सके।

स्वास्थ्य विभाग का यह आदेश 7 अगस्त 2026 से तत्काल प्रभावशील किया गया है।

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