भारतीयों के लिए 9 देशों ने बदले वीजा नियम, विदेश जाने से पहले जानें नई व्यवस्था

Visa Rules 2026: नई दिल्ली। विदेश यात्रा की योजना बना रहे भारतीयों के लिए वीजा नियमों से जुड़ी अहम खबर है। 2026 में कई देशों ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा और एंट्री प्रक्रिया में बदलाव किया है। कुछ देशों में पहले उपलब्ध Visa-on-Arrival की सुविधा को हटाकर यात्रा से पहले e-Visa या ETA की मंजूरी जरूरी की गई है। वहीं, कुछ देशों ने वीजा प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाते हुए भारतीय यात्रियों के लिए राहत भी दी है।

इन 9 देशों में बदली व्यवस्था

लाओस: भारतीय यात्रियों के लिए Visa-on-Arrival की सुविधा समाप्त कर e-Visa की प्रक्रिया लागू की गई है। अब यात्रा से पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

कतर: भारतीय नागरिकों के लिए प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। यात्रियों को सफर से पहले जरूरी एडवांस वीजा प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

श्रीलंका: भारतीय यात्रियों के लिए अब Electronic Travel Authorisation यानी ETA की मंजूरी यात्रा से पहले लेना जरूरी है।

ईरान: यहां भारतीय नागरिकों के लिए ऑन-अराइवल व्यवस्था खत्म कर दी गई है। यात्रियों को आधिकारिक माध्यम से e-Visa के लिए आवेदन करना होगा।

केप वर्डे: 1 जनवरी 2026 से भारत समेत 96 देशों के नागरिकों के लिए Visa-on-Arrival व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब यात्रा से पहले निर्धारित माध्यम से वीजा लेना होगा।

निकारागुआ: 14 फरवरी 2026 से भारतीय नागरिकों के लिए नई व्यवस्था लागू हुई है। अब ऑनलाइन e-Visa के लिए आवेदन या इमिग्रेशन अधिकारियों को आवश्यक फॉर्म और अप्रूवल प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

चिली, घाना और वेनेजुएला में ऑनलाइन वीजा का विकल्प

चिली, घाना और वेनेजुएला ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा प्रक्रिया को डिजिटल किया है। इन देशों में भारतीय यात्रियों के लिए e-Visa का विकल्प उपलब्ध कराया गया है, जिससे आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा सकती है।

टिकट बुक करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

विदेश जाने से पहले संबंधित देश की आधिकारिक इमिग्रेशन वेबसाइट या दूतावास से मौजूदा वीजा नियम जरूर जांच लें। जहां e-Visa या ETA जरूरी है, वहां उड़ान से पहले उसका अप्रूवल हासिल करना आवश्यक हो सकता है।

यात्रियों को पासपोर्ट की वैधता, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग और पर्याप्त धनराशि से जुड़े दस्तावेजों की शर्तें भी पहले देख लेनी चाहिए। इसके अलावा वीजा के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल करें और फर्जी ट्रैवल एजेंटों या वेबसाइटों से सावधान रहें।

वीजा नियम देश और यात्रा के उद्देश्य के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं और इनमें बदलाव भी संभव है। इसलिए नॉन-रिफंडेबल टिकट बुक करने से पहले संबंधित देश के मौजूदा नियमों की पुष्टि करना जरूरी है।

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