गाज़ीपुर l अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय ने बुधवार को 4 अभियुक्त को 3 वर्ष की सजा सुनाई l पीड़िता सुशीला देवी ने तहरीर के माध्यम से बताया की भसूर रामप्रकाश यादव, संकठा यादव, मनोज यादव व संजय यादव ने पुरानी रंजिश को लेकर 13 नवंबर 2012 को सभी मिलकर बुरी तरह मारे पीटे, पीड़िता के शोर करने पर पास पड़ोस के लोगो ने बीच बचाव किया और जान से मारने की धमकी देकर चले गयेl इस घटना का मुकदमा थाना नोनहरा मे 323, 504 व 506 आई पी सी मे दर्ज हुआ, विवेचना के दौरान चारो अभियुक्त के आरोप पत्र आई पी सी की धारा 323, 325, 504, 506 व 308 में न्यायालय में दाखिल किया l
जिस पर अभियोजन के अपर जिला शासकीय अधिवक्ता जय प्रकाश सिंह ने कुल 5 गवाह परीक्षित कराये, पीड़िता व उसके भाई बबुन्दर ने घटना का समर्थन किया l न्यायालय ने गुण दोष के आधार पर चारो अभियुक्त को 308 आई पी सी से बरी करते हुए 3 वर्ष की साधारण सजा सुनाई और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से सभी आरोपियों को दण्डित किया l0