संभागीय आयुक्त डॉ. अनिल कुमार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का किया निरीक्षण

  • दो दर्जन से अधिक कर्मचारी अनुपस्थित पाए,  कारण बताओ नोटिस किया जारी

सरगुजा : जिला-सरगुजा (छ.ग.) के अधिनस्थ कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बतौली, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरगीडीह एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रघुनाथपुर जिला-सरगुजा का डॉ अनिल कुमार शुक्ला संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सरगुजा संभाग (छ.ग.) ने आकस्मिक निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बतौली जिला-सरगुजा (छ.ग.) में लैब में स्पूटम स्लाईड अव्यवस्थित पाया गया.टीबी के मरीजो का काउन्सलिंग पश्चात उपलब्धि बहुत कम पायी गयी एवं साफ-सफाई का आभाव पाया गया|

साथ ही शासन द्वारा जन मानस से जुडे समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आई ई सी का प्रदर्शन नहीं पाया गया। अधोहस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में यह आया है कि दैनिक उपस्थिति पंजी का भी अवलोकन नही किया जाता है जिस कारण से जनवरी को 25 अधिकारियो / कर्मचारियो अनुपस्थित पाए गये है.जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगी गयी है. साथ ही नोटिस का जवाब समाधान कारक नहीं पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरगीडीह में संस्थागत प्रसव को बढाने हेतु निर्देशित किया गया है. उक्त संस्था के भवन के संबंध मे भी सुधार किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है एवं 102 की व्यवस्था किए जाने हेतु भी निर्देशित किया गया. तथा उक्त निरीक्षण के दौरान उपस्थिति पंजी का अवलोकन किया गया अवलोकन में पाया गया जिसमें 03 कर्मचारी अनाधिकृत तौर पर अनुपस्थित  है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रघुनाथपुर में अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करने हेतु कहा गया, साफ सफाई हेतु निर्देशित किया गया साथ ही महिला वार्ड में महिला एवं पुरुषवार्ड में पुरूष मरीजो को भर्ती किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। तथा पर्यवेक्षको को राष्ट्रीय कार्यकमो का प्रशिक्षण दिए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया। तथा उक्त निरिक्षण के दौरान उपस्थिति पंजी का अवलोकन किया गया अवलोकन में पाया गया जिसमें 03 कर्मचारी अनाधिकृत अनुपस्थित पाया गया है।

अनुपस्थित पाये गये कर्मचारी का उक्त दिवस के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है एवं कारण बताओ नोटिस का जवाब समाधान कारक नहीं होने कि स्थिति में संबंधित कर्मचारी की सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत नियमानुसार कार्यवाही किया जायेगा।

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