नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ पंजाब के संगरूर की एक अदालत ने जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने उन्हें 19 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, खड़गे को अदालत में उपस्थित होकर जमानत लेनी होगी।
यह मामला कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए खड़गे के एक बयान से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बजरंग दल की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से करते हुए कांग्रेस की सरकार बनने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। इसी बयान को लेकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी।
अदालत ने इस मामले में 15,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। जानकारी के अनुसार, पहले इस मामले को सिविल प्रकृति का माना गया था, लेकिन अब अदालत ने इसे आपराधिक प्रकृति का मामला मानते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि मल्लिकार्जुन खड़गे 19 सितंबर को निर्धारित सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी।