Railway Ticket Rule: जनरल टिकट को लेकर रेलवे का बड़ा अपडेट, WhatsApp टिकट और स्क्रीनशॉट दिखाया तो लगेगा ₹500 जुर्माना

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने अनरिजर्व यानी जनरल टिकट को लेकर यात्रियों की एक बड़ी गलतफहमी दूर कर दी है। रेलवे के मुताबिक, RailOne ऐप से बुक किया गया जनरल टिकट उसी मोबाइल फोन पर मान्य होगा, जिस फोन और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से टिकट बुक किया गया है। टिकट का स्क्रीनशॉट, WhatsApp या किसी दूसरे मोबाइल से शेयर किया गया टिकट मान्य नहीं माना जाएगा।

वेस्टर्न रेलवे के कोटा डिविजन के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर सौरभ जैन के मुताबिक, अगर कोई यात्री RailOne ऐप के जरिए जनरल टिकट बुक करता है, तो यात्रा के दौरान उसके पास वही मोबाइल फोन होना चाहिए, जिससे टिकट बनाया गया था। यात्री को ऐप खोलकर ही डिजिटल टिकट दिखाना होगा।

WhatsApp या स्क्रीनशॉट से नहीं चलेगा काम

रेलवे अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति के मोबाइल से जनरल टिकट बुक कराया गया और उसे WhatsApp या किसी अन्य माध्यम से शेयर कर दिया गया, तो वह टिकट वैध नहीं माना जाएगा। टिकट का केवल स्क्रीनशॉट दिखाने पर भी यात्री को बिना वैध टिकट के यात्रा करने वाला माना जा सकता है।

यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा के दौरान टिकट बुक करने वाला मोबाइल फोन अपने साथ रखें और यह सुनिश्चित करें कि फोन चालू तथा पर्याप्त चार्ज हो।

ट्रेन में चढ़ने से पहले टिकट बुक करना जरूरी

रेलवे के अनुसार, यात्री को अपने बोर्डिंग स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही वैध जनरल टिकट बुक कर लेना चाहिए। ट्रेन में चढ़ने के बाद या टिकट चेकिंग स्टाफ को देखकर मोबाइल से टिकट बनाने की कोशिश करने पर टिकट वैध नहीं माना जाएगा।

रेलवे ने साफ किया है कि बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करना नियमों का उल्लंघन है। इसलिए यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले ही टिकट बुक कर लेना चाहिए।

यात्रियों को इन बातों का रखना होगा ध्यान

  • यात्रा शुरू करने से पहले वैध जनरल टिकट जरूर लें।
  • RailOne ऐप से टिकट बुक करते समय अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें।
  • टिकट उसी मोबाइल फोन पर उपलब्ध होना चाहिए, जिससे उसे बुक किया गया है।
  • WhatsApp से प्राप्त टिकट या उसका स्क्रीनशॉट वैध नहीं माना जाएगा।
  • टिकट जिस रजिस्टर्ड मोबाइल से बुक हुआ है, वह संबंधित यात्री के पास होना चाहिए।
  • यात्रा के दौरान मोबाइल फोन साथ रखें और उसे पर्याप्त चार्ज रखें।
  • बोर्डिंग स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही टिकट बुक कर लें।

रेलवे ने बढ़ाया जुर्माना

रेलवे अधिकारी के मुताबिक, 19 जून 2026 से बिना उचित टिकट या अनियमित टिकट के साथ यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना ₹250 से बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है।

ऐसे में जनरल टिकट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी है कि वे टिकट बुकिंग के नियमों का पालन करें। खासतौर पर किसी दूसरे मोबाइल से टिकट बनवाकर उसका स्क्रीनशॉट रखने की गलती न करें, क्योंकि जांच के दौरान इसे वैध टिकट नहीं माना जा सकता।

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