SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब देने का निर्देश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और बिहार में चल रहे SIR मामलों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने चुनाव आयोग को कड़ी चेतावनी देते हुए 1 दिसंबर 2025 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी राज्यों के SIR मामलों में आयोग को समयसीमा का पालन करना होगा। केरल मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को निर्धारित की गई है, जबकि बाकी राज्यों के मामलों की सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। इसके साथ ही, पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौत से जुड़े मामले में भी चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब देने का आदेश दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट की यह कार्रवाई चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा मानी जा रही है।

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