रायपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राज्य शासन ने 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को पूरे छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस घोषित किया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
शराब दुकान से लेकर होटल-बार तक सब बंद
शुष्क दिवस के दौरान प्रदेश की सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट बार, होटल-बार, क्लब, अहाता और शराब बेचने या परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। वहीं भांग एवं भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी आज बंद रहेंगी।
सरकार के आदेश के मुताबिक किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, स्टार होटल या अन्य प्रतिष्ठान में शराब बेचने अथवा परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैरमालिकाना क्लबों और रेस्टोरेंट पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
शराब के भंडारण पर भी रोक
शुष्क दिवस के दौरान शराब के व्यक्तिगत भंडारण के साथ-साथ गैर-लाइसेंसी परिसरों में शराब रखने पर भी रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर शराब जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अवैध शराब के खिलाफ चलेगा जांच अभियान
अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला कार्यालयों के अलावा संभागीय और राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को सक्रिय किया गया है। जांच दल संभावित अवैध शराब भंडारण स्थलों और संदिग्ध वाहनों की जांच करेंगे। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यानी जन्माष्टमी के दिन छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।