खान सर मामले में बड़ा फैसला: जिला अदालत ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

पटना। चर्चित शिक्षक खान सर को एक मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। खान सर के खिलाफ उनके कोचिंग संस्थान के बाहर कथित गोलीबारी की घटना को लेकर मामला दर्ज किया गया था।

जानकारी के अनुसार, खान सर ने सोमवार को अग्रिम जमानत (एंटिसिपेटरी बेल) के लिए पटना सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया।

मामला 2 जून को सामने आए एक वायरल वीडियो से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में खान सर के कोचिंग संस्थान के दो सुरक्षा गार्ड कथित रूप से फायरिंग करते दिखाई दिए थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और दोनों सुरक्षा गार्डों को हिरासत में लेकर बाद में गिरफ्तार कर लिया।

इस मामले में पटना के कदम कुआँ पुलिस स्टेशन में खान सर के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

अदालत के ताजा आदेश के बाद फिलहाल खान सर को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है, जबकि मामले की सुनवाई और पुलिस जांच आगे भी जारी रहेगी।

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