बेंगलुरु। कर्नाटक में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा-पान मसाला के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त कार्यालय ने ऐसे उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया है।
आदेश के मुताबिक, तंबाकू या निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला की किसी भी तरह से आपूर्ति या बिक्री पर रोक रहेगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कारोबारियों को प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अलग-अलग पाउच में बेचने पर भी प्रतिबंध
सरकार ने आदेश में स्पष्ट किया है कि अगर गुटखा, तंबाकू या निकोटिन को अलग-अलग पाउच या सैशे में इस तरह बेचा जाता है कि उपभोक्ता उन्हें आसानी से मिलाकर सेवन कर सकें, तो ऐसे उत्पाद भी प्रतिबंध के दायरे में आएंगे।
उत्पाद पैक किया हुआ हो या बिना पैकेजिंग के, किसी भी ब्रांड या नाम से बेचा जा रहा हो, यदि उसके अंतिम रूप में तंबाकू या निकोटिन मौजूद है तो उसकी बिक्री प्रतिबंधित मानी जाएगी।
इन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक
| गतिविधि | प्रतिबंध |
|---|---|
| उत्पादन और निर्माण | पूरी तरह प्रतिबंधित |
| स्टोरेज और गोदाम | पूरी तरह प्रतिबंधित |
| परिवहन और लॉजिस्टिक्स | पूरी तरह प्रतिबंधित |
| थोक और खुदरा बिक्री | पूरी तरह प्रतिबंधित |
विशेष निरीक्षण अभियान शुरू
कर्नाटक सरकार ने प्रतिबंध को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए विशेष निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान भी शुरू किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में प्रतिबंधित तंबाकू और निकोटिन उत्पादों की बिक्री व वितरण पर नजर रखेंगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(a) और खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जारी किया गया है।
पान मसाला की पैकिंग को लेकर भी नए नियम
इससे पहले खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पान मसाला की पैकेजिंग को लेकर नए नियम जारी किए हैं। Food Safety and Standards (Packaging) Amendment Regulations, 2025 के तहत पान मसाला की पैकिंग में प्लास्टिक, प्लास्टिक लैमिनेट, एल्युमिनियम फॉयल और मेटल की परत वाली पैकेजिंग के इस्तेमाल पर रोक का प्रावधान किया गया है।
अब पान मसाला की पैकिंग के लिए कागज, पेपर बोर्ड, सेलुलोज या प्राकृतिक सामग्री से बने अन्य उपयुक्त मटेरियल का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा पारंपरिक और मजबूत कंटेनर में भी पैकिंग की जा सकेगी।
सरकार ने लोगों से की अपील
कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि यदि कहीं प्रतिबंधित तंबाकू या निकोटिन उत्पादों के निर्माण, बिक्री या वितरण की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें।
सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य राज्य में तंबाकू की लत पर अंकुश लगाना, स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना और स्वस्थ एवं नशा-मुक्त कर्नाटक की दिशा में आगे बढ़ना है।