रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग ने लंबित पेंशन प्रकरणों के जल्द निराकरण को लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विभाग ने कहा है कि 30 सितंबर 2026 तक सभी लंबित पेंशन प्रकरणों की व्यक्तिगत समीक्षा कर उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अलग-अलग स्तरों पर पेंशन प्रकरण लंबित रहने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इसे देखते हुए अधिकारियों को लंबित मामलों की समीक्षा कर समयसीमा के भीतर कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका होगी पूरी
विभाग ने मार्च 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका एवं पासबुक पहले से पूर्ण करने को कहा है। सेवा पुस्तिका में वेतन निर्धारण की जांच और सत्यापन कोष एवं लेखा विभाग से कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति के समय पेंशन और अन्य देय स्वत्वों के भुगतान में देरी को रोकना है।
हर साल अप्रैल में विशेष कैंप
निर्देश के अनुसार प्रत्येक सत्र में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विकासखंड स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों के माध्यम से कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका और पासबुक को समय पर पूर्ण कराया जाएगा।
वहीं न्यायालयीन मामलों के कारण लंबे समय से लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए कोर्ट सेल बिलासपुर की सहायता लेने के निर्देश दिए गए हैं।
सेवानिवृत्ति वाले माह में जारी होगा PPO
अक्टूबर 2026 से सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों का PPO उसी माह जारी कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अन्य देय स्वत्वों का भुगतान भी सेवानिवृत्ति वाले महीने में ही सुनिश्चित करने को कहा गया है।
विभाग का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और अन्य भुगतान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाना और सभी मामलों का समयबद्ध निराकरण करना है।