दुर्ग : नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2026 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा शहर को स्वच्छ, सुंदर और कचरा-मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए बल्क वेस्ट जनरेटरों की आवश्यक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। निगम के डाटा सेंटर में हुई बैठक में शहर के प्रमुख मैरिज पैलेस, होटल, हॉस्टल, शैक्षणिक संस्थान एवं बड़ी आवासीय कॉलोनियों के संचालक/प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
बैठक की अध्यक्षता महापौर अलका बाघमार ने की, जबकि संचालन एवं दिशा-निर्देश आयुक्त सुमित अग्रवाल द्वारा दिए गए। इस अवसर पर लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर, स्वास्थ्य विभाग प्रभारी निलेश अग्रवाल, स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी शेखर दुबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
CPCB पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य
बैठक को संबोधित करते हुए आयुक्त सुमित अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2026 के तहत सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है।
उन्होंने निर्देश दिए कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीयन पूर्ण नहीं करने पर संबंधित संस्थानों के विरुद्ध जुर्माना, लाइसेंस निलंबन सहित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक संस्था अपने परिसर में उत्पन्न कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन एवं उचित निस्तारण के लिए स्वयं जिम्मेदार होगी।

कचरा पृथकीकरण नहीं करने पर सख्त कार्रवाई
महापौर अलका बाघमार ने सभी संस्थानों को गीले एवं सूखे कचरे का शत-प्रतिशत पृथकीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल निगम की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक, संस्था और प्रतिष्ठान का सामूहिक दायित्व है। नियमों के पालन से ही दुर्ग को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण-अनुकूल शहर बनाया जा सकता है।
बैठक के प्रमुख बिंदु
- सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों के लिए CPCB पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य।
- स्रोत पर कचरा पृथकीकरण (गीला/सूखा) अनिवार्य।
- परिसर में उत्पन्न कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन संबंधित संस्था की जिम्मेदारी।
- नियमों के पालन की नियमित निगरानी; लापरवाही पर कठोर कार्रवाई।
- होटल, मैरिज पैलेस, हॉस्टल, शैक्षणिक संस्थान व बड़ी कॉलोनियों से समय-सीमा में अनुपालन की अपील।

प्रशासन का संदेश
महापौर अलका बाघमार:
“दुर्ग शहर को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण-अनुकूल बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी बल्क वेस्ट जनरेटर CPCB पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीयन कर नियमों का पालन करें। स्वच्छता अभियान जनभागीदारी से ही सफल होगा।”
आयुक्त सुमित अग्रवाल:
“ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2026 का पालन सभी के लिए अनिवार्य है। कचरे का स्रोत पर पृथकीकरण, वैज्ञानिक प्रबंधन और ऑनलाइन पंजीयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी।”
नगर निगम दुर्ग ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का पालन अनिवार्य है। बल्क वेस्ट जनरेटरों की सक्रिय भागीदारी से ही शहर को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण-अनुकूल बनाया जा सकेगा।