चंडीगढ़ : चंडीगढ़ प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन के आरोप में ओला (एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड) का एग्रीगेटर लाइसेंस तत्काल प्रभाव से छह महीने के लिए निलंबित कर दिया है। प्रशासन के अनुसार कंपनी द्वारा स्थानीय कार्यालय बंद किए जाने, ड्राइवर कल्याण संबंधी नियमों का पालन नहीं करने और जारी नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने के कारण यह कार्रवाई की गई है।
प्रशासन ने बताया कि यह निर्णय चंडीगढ़ प्रशासन मोटर वाहन एग्रीगेटर नियम, 2025 के तहत लिया गया है। लाइसेंस निलंबन के बाद ट्राइसिटी क्षेत्र में ओला प्लेटफॉर्म के जरिए संचालित कैब, ऑटो और बाइक टैक्सी सेवाएं प्रभावित होंगी।
इस संबंध में जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, 17 जून 2026 से ओला का एग्रीगेटर लाइसेंस छह माह के लिए निलंबित रहेगा। कंपनी से जुड़े सभी कैब और बाइक टैक्सी संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ओला ऐप के माध्यम से कोई भी सेवा संचालित न करें और न ही किसी प्रकार की बुकिंग स्वीकार करें।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में वाहनों का चालान किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें जब्त भी किया जा सकता है।
साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे ओला ऐप के जरिए यात्रा बुक न करें और अपनी यात्रा संबंधी आवश्यकताओं के लिए प्रशासन द्वारा पंजीकृत अन्य ऐप-आधारित परिवहन सेवाओं का उपयोग करें। प्रशासन का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा, सेवा मानकों के पालन और नियामकीय व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।