अभिजीत दिपके की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली पुलिस ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक और संयोजक अभिजीत दिपके को 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन के संबंध में नोटिस जारी किया है। पुलिस ने उन्हें बिना अनुमति प्रदर्शन, जुलूस या रैली आयोजित नहीं करने का निर्देश दिया है।

पुलिस के मुताबिक, सोशल मीडिया पर शाम 5 बजे कनॉट प्लेस में लोगों से जुटने की अपील की गई थी, जबकि इसके लिए आवश्यक कानूनी अनुमति नहीं ली गई थी। नोटिस में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों का भी संदर्भ दिया गया है।

यातायात और सुरक्षा को लेकर चिंता

दिल्ली पुलिस ने नोटिस में कहा है कि कनॉट प्लेस राजधानी का प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र है। यहां बड़ी संख्या में दुकानें, शोरूम, रेस्टोरेंट, होटल, बैंक और कार्यालय हैं। बिना अनुमति भीड़ जुटने से यातायात बाधित होने, कारोबार प्रभावित होने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है।

पुलिस ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का भी उल्लेख किया है, जहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं। भीड़ बढ़ने से जाम, अव्यवस्था और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा होने की आशंका जताई गई है। इसके अलावा, एंबुलेंस और दमकल की गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित होने की चिंता भी व्यक्त की गई है।

प्रतिबंधात्मक आदेशों का हवाला

नोटिस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लेख किया गया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

पुलिस ने सीजेपी के पिछले प्रदर्शनों का भी हवाला देते हुए अनुमति की शर्तों के कथित उल्लंघन और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने का उल्लेख किया है।

अन्य स्थानों पर प्रदर्शन के लिए अनुमति जरूरी

दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कनॉट प्लेस अधिसूचित प्रदर्शन स्थल नहीं है। प्रदर्शन के लिए निर्धारित अन्य स्थानों पर कानूनी अनुमति लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। केवल अनुमति के लिए आवेदन करने से प्रदर्शन की मंजूरी नहीं मानी जाएगी।

नोटिस में अभिजीत दिपके को प्रदर्शन के दौरान हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकने वाली वस्तुएं नहीं ले जाने और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश भी दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि आम नागरिकों, व्यापारियों, यात्रियों और मरीजों की आवाजाही तथा सुरक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

पुलिस ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति प्रदर्शन करने या लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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